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    Monday, 3 April 2017

    कानूनी बात : भिखारी बनकर घूमे तो कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार

    आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के 20 राज्यों में भिखारी बनकर घूमना यानी भीख मांगना कानून अपराध है। लेकिन यह बिल्कुस सच है। भिखारी के वेष में अगर आप इन राज्यों में कहीं खड़े मिल जाते हैं जो पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
    रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबों की तरह दिखने पर भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। एक वेवाइट की रिपोर्ट के अनुसार, दो क्रेंद्र शासित प्रदेशों समेत 20 राज्यों में मौजूदा कानून के मुताबिक पुलिस भिखारियों को बिना नोटिस के कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।इतना ही नहीं, पुलिस अगर भीख मांगने आरोपी शख्स को जज के सामने पेश करती है तो जज भी बिना किसी रहम के आरोपी सरकारी शरणार्थी घर या अनाथालय में कुछ समय के लिए अनिश्चित काल के लिए भेज सकता है।

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